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रामगढ़ की विधायक ममता देवी ( mamta devi ) की सदस्यता रद्द

mamta devi
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गोला के इनलैंड पावर लिमिटेड के मजदूरों के शोषण के खिलाफ हुए आंदोलन में हुई हिंसा के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामगढ़ की विधायक ममता देवी ( mamta devi ) की सदस्यता रद्द हो गई है। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी किया है। इसके साथ ही इसकी जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को दे दी है। अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में छह महीने के भीतर उपचुनाव होगा।

झारखंड विधानसभा सचिवालय ने 23 दिसंबर की तिथि से यह अधिसूचना जारी की है। कांग्रेस विधायक की सदस्यता दोष साबित होने की तिथि अर्थात 13 दिसंबर के प्रभाव से रद्द की गई है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हजारीबाग जिला जज द्वारा एसटी केस में पारित न्यायादेश में ममता देवी ( mamta devi ) की दोष साबित होने के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रविधानों के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है।

झारखंड के हजारीबाग जिले की एक विशेष अदालत ने इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस विधायक और 12 अन्य को 2016 के दंगों और हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी। मामला रामगढ़ जिले के गोला में हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था।

विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि सचिव ने स्पीकर के निर्देश पर अयोग्यता अधिसूचना जारी की।
झारखंड विधानसभा ने सोमवार को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी ( mamta devi ) को आधिकारिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया।
झारखंड के हजारीबाग जिले की एक विशेष अदालत ने इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस विधायक और 12 अन्य को 2016 के दंगों और हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी। मामला रामगढ़ जिले के गोला में हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था।

विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि सचिव ने स्पीकर के निर्देश पर अयोग्यता अधिसूचना जारी की।
एक अधिकारी ने कहा, “जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों के अनुसार अयोग्यता अधिसूचना जारी की गई है, जो किसी भी सदस्य की तत्काल अयोग्यता को अनिवार्य करता है, जिसे दोषी ठहराया गया है और दो साल या अधिक कारावास की सजा दी गई है।”

यह मामला 29 अगस्त, 2016 को रामगढ़ जिले के गोला गांव में एक निजी फर्म के खिलाफ देवी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा से संबंधित है, जिसमें झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी और नगर प्रशासन के अधिकारी घायल हो गए थे, जबकि दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी।
ममता देवी एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इस साल विधानसभा से अयोग्य होने वाली दूसरी कांग्रेस विधायक हैं।

मार्च में, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंदार विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की कैद की सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

ममता से पहले झारखंड विधानसभा के पांच सदस्यों ने अलग-अलग आपराधिक मामलों में अपनी सजा के बाद 2015 और 2018 के बीच अपनी सदस्यता खो दी थी। हालांकि, ममता राज्य की पहली महिला विधायक हैं, जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है।

81 के सदन में 17 विधायकों के साथ, कांग्रेस सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) -कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। झामुमो 30 सदस्यों के साथ प्रमुख भागीदार है जबकि राजद का एक विधायक है।

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