Jharkhand Voter List Update 2026: 18 जून से शुरू होगी स्पेशल रिवीजन, फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से करें आवेदन
Jharkhand Voter List Update: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू
झारखंड में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 30 जून 2026 से शुरू होने जा रहा है । इस Jharkhand Voter List Update का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी है और बताया कि लगभग 32,000 बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे ।
इस Jharkhand Voter List Update के तहत, 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं । यह क्वालीफाइंग डेट इस रिवीजन के लिए निर्धारित की गई है और इसके अनुसार ही पात्रता तय होगी ।
Jharkhand Voter List Update के लिए कौन से फॉर्म हैं जरूरी?
Jharkhand Voter List Update के दौरान तीन मुख्य फॉर्म उपयोग किए जाते हैं जो मतदाता सूची में बदलाव के लिए आवश्यक हैं । इन फॉर्मों की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आपका आवेदन सही तरीके से प्रोसेस हो सके:
फॉर्म-6: यह फॉर्म नए मतदाता पंजीकरण के लिए है। यदि आपका नाम किसी भी मतदाता सूची में नहीं है और आप 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा ।
फॉर्म-7: यह फॉर्म मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वह स्थानांतरित हो गया है या उसका नाम किसी अन्य कारण से सूची से हटाया जाना चाहिए, तो यह फॉर्म जमा किया जाता है ।
फॉर्म-8: यह फॉर्म मतदाता सूची में सुधार या स्थानांतरण के लिए है। यदि आप किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में शिफ्ट हो गए हैं या आपकी जानकारी में कोई त्रुटि है, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा ।
इस Jharkhand Voter List Update के दौरान इन फॉर्मों को सही तरीके से भरना और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना अनिवार्य है।
नए वोटर्स के लिए फॉर्म-6: कब और कैसे करें आवेदन
यदि आप 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो आप इस Jharkhand Voter List Update के दौरान फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं । आप गणना चरण (30 जून से 29 जुलाई) के दौरान अपने बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) को फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं ।
यदि आप इस अवधि के दौरान फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप दावा एवं आपत्ति अवधि (5 अगस्त से 4 सितंबर) के दौरान भी फॉर्म-6 और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं ।
फॉर्म-6 के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप झारखंड या भारत के किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कोई एक घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे :
- स्वयं के लिए घोषणा पत्र
- स्वयं और माता-पिता में से किसी एक के लिए घोषणा पत्र
- स्वयं और दोनों माता-पिता के लिए घोषणा पत्र
इसके अलावा, आवेदक दस्तावेज के रूप में पिछले SIR में तैयार मतदाता सूची का वह एक्सट्रैक्ट पेज भी जमा कर सकता है, जिसमें उसके माता-पिता का नाम हो । यह एक्सट्रैक्ट पेज निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी तथा BLO के पास उपलब्ध हैं ।
स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8: किन्हें करनी होगी दस्तावेजों की जरूरत
Jharkhand Voter List Update में स्थानांतरण के लिए दो अलग-अलग स्थितियां हैं:
1. झारखंड के भीतर स्थानांतरण
यदि आप झारखंड की वर्ष 2026 की मतदाता सूची में सम्मिलित हैं और वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अपना या अपने माता-पिता की मैपिंग पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब आप झारखंड के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, तो आपको कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है । आपको दावा और आपत्ति अवधि के दौरान केवल फॉर्म-8 जमा करना होगा ।
2. झारखंड से बाहर से स्थानांतरण
यदि आप झारखंड से बाहर की वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित हैं और झारखंड के किसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म-8 के साथ दस्तावेज जमा करने होंगे । आपको जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर स्वयं, स्वयं और माता-पिता में से किसी एक अथवा स्वयं और दोनों माता-पिता के लिए घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे ।
2003 मैपिंग: क्यों है यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण?
इस Jharkhand Voter List Update में 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है । जो मतदाता 2003 की मतदाता सूची से अपना या अपने माता-पिता का मैपिंग पूरा कर चुके हैं, उन्हें इस रिवीजन के दौरान कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, मैप्ड मतदाताओं का नाम मसौदा सूची से नहीं हटाया जाएगा । हालांकि, यदि कोई मतदाता अनमैप्ड रहता है, तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO) से नोटिस के बाद उन्हें जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेज जमा करने होंगे । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 15 जून 2026 तक मैपिंग कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है ।
Jharkhand Voter List Update: पूरा शेड्यूल और महत्वपूर्ण तिथियां
इस Jharkhand Voter List Update की पूरी प्रक्रिया 100 दिनों में पूरी की जाएगी । यहां महत्वपूर्ण तिथियों का पूरा शेड्यूल दिया गया है:
इस Jharkhand Voter List Update के दौरान लगभग 32,000 BLO तैनात किए जाएंगे, जो घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे ।
क्या होगा अगर आप अनमैप्ड हैं?
यदि आप इस Jharkhand Voter List Update में अनमैप्ड पाए जाते हैं, तो आपका नाम मसौदा मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा । हालांकि, ERO से नोटिस के बाद आपको जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेज जमा करने होंगे ।
अनमैप्ड मतदाताओं को पूरी SIR प्रक्रिया से गुजरना होगा । अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनमैप्ड मतदाताओं की सूची में दिखने वाले प्रत्येक मतदाता से संपर्क स्थापित करने का हर संभव प्रयास करें । साथ ही, ‘अनुपस्थित’, ‘स्थानांतरित’, ‘मृत’, ‘डुप्लिकेट प्रविष्टियां’ या ‘गैर-नागरिक’ श्रेणियों में आने वाले मतदाताओं की पहचान करें और उन्हें वर्गीकृत करें ।
प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष सुविधा
Jharkhand Voter List Update में राज्य से बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है । यदि आप झारखंड के मतदाता हैं और वर्तमान में राज्य से बाहर हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ।
आप फोन के माध्यम से अपने BLO को आवश्यक जानकारी देकर मैपिंग प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं । निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रवासियों के लिए “बुक ए कॉल” सुविधा भी उपलब्ध है । भारत के भीतर रहने वाले प्रवासियों के पास दो और विकल्प हैं: गणना फॉर्म ऑनलाइन भरना, या हस्ताक्षरित प्रति BLO को WhatsApp या डाक द्वारा भेजना । विदेश में रहने वाले झारखंड के मतदाताओं को अतिरिक्त रूप से फॉर्म-6ए भरना होगा ।
इस Jharkhand Voter List Update में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करती है कि आपका नाम मतदाता सूची में बना रहे और आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। सभी पात्र नागरिकों से अपील है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपना मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करें।














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