Jharkhand Enumeration Form 30 जून से शुरू BLO घर-घर जाकर भरेंगे फॉर्म, न भरने वालों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटेगा
Jharkhand Enumeration Form: 30 जून से शुरू होगा फॉर्म भरने का काम, न भरने वालों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटेगा
झारखंड में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का काम कल 30 जून से शुरू होगा। यह झारखंड एन्यूमरेशन फॉर्म Jharkhand enumeration form उन सभी वोटरों को भरना होगा जिनका नाम वर्तमान वोटर लिस्ट में है। जिन वोटरों का 2003 के वोटर लिस्ट से मैपिंग हो चुका है, उन्हें भी यह फॉर्म भरना होगा। फॉर्म नहीं भरने वाले वोटरों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट जाएगा।
कब से और कब तक चलेगा एन्यूमरेशन फॉर्म का काम?
राज्य में SIR के तहत बीएलओ को चुनाव आयोग द्वारा झारखंड एन्यूमरेशन फॉर्म Jharkhand enumeration form उपलब्ध करा दिया गया है। हर बीएलओ को उसके बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या के अनुसार कई किस्तों में फॉर्म मिलेगा। बीएलओ 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर यह फॉर्म भरेंगे । हर वोटर के लिए भेजे जाने वाले फॉर्म पर उसका नाम और EPIC नंबर पहले से लिखा होगा, बाकी सूचनाएं वोटर को खुद भरनी है ।
क्या होगा अगर फॉर्म नहीं भरा?
जो वोटर झारखंड एन्यूमरेशन फॉर्म Jharkhand enumeration form समय पर नहीं भरेंगे और बीएलओ को नहीं लौटाएंगे, उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा । ड्राफ्ट लिस्ट 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित होगी । इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं ।
एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त कौन से दस्तावेज चाहिए?
झारखंड एन्यूमरेशन फॉर्म Jharkhand enumeration form भरते वक्त दस्तावेजों की जरूरत उस वोटर के जन्म वर्ष और 2003 की लिस्ट में नाम होने पर निर्भर करती है । मैप्ड वोटरों को आमतौर पर कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना होता ।
जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 की लिस्ट में नाम है, उन्हें 2003 की वोटर लिस्ट की कॉपी देनी होगी।
जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है लेकिन 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा।
जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपना एक दस्तावेज और माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा।
जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपना, माता और पिता का एक-एक दस्तावेज देना होगा।
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज:
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की नकल
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- NRC (यदि हुआ हो) का प्रमाण पत्र
- 10वीं या पढ़ाई का कोई प्रमाण पत्र
- सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान का दस्तावेज
- 1 जुलाई 1987 से पहले का सरकारी पहचान पत्र
- पेंशन दस्तावेज (PPO)
क्या गलती होने पर सुधार कर सकते हैं?
हां, झारखंड एन्यूमरेशन फॉर्म Jharkhand enumeration form में किसी तरह की गलती होने पर वोटर 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं । इसके बाद आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक चलेगी, और अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी ।
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