ranchi news today : पिछले साल 10 जून को हुई रांची हिंसा के 40 से भी अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। रांची हिंसा के 40 से ज्यादा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोर्ट से वारंट की मांग की है। बता दें की उस दिन की हिंसा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस जांच में आरोपियों के खिलाफ मामला सत्य पाये जाने के बाद वारंट जारी करने की मांग की गई। मामले की जांच के दौरान प्रत्येक आरोपी को तीन नोटिस जारी किए गए लेकिन कोई भी पुलिस के सामने नहीं आया।
पुलिस ने इनके लिए की है वारंट की मांग
ranchi news today : (01)- मो. बिलाल उम्र करीब 40 वर्ष, (02) मो. आरिफ खान उर्फ रिंकु उम्र करीब 40 वर्ष (03) मो. शकील उर्फ कारू उम्र करीब 38 वर्ष (04) मो. मुन्ना उर्फ मो. मोजाहिद उम्र करीब 42 वर्ष (05) मो. शदाब उर्फ लाला उम्र करीब 23 वर्ष (06) मो. मोनू उम्र करीब 22 वर्ष (07) मो. अमीर वसीम उम्र करीब 22 वर्ष (08) मो0 आयुब राजा खान उर्फ राजा खान उम्र करीब 50 वर्ष (09) मो. समीम उर्फ सन्नी उम्र करीब 30 वर्ष (10) मो. समीम गदी उम्र करीब 35 वर्ष (11) मो. साहिल उर्फ राधे राजु उम्र करीब 32 वर्ष (12) मो0 महताब आलम उम्र करीब 35 वर्ष (13) मो. गुफरान उर्म करीब 28 वर्ष (14) मो. फहीम खान उर्फ मुन्ना उम्र करीब 54 वर्ष (15) मो. हैदर अली उम्र करीब 28 वर्ष (16) मो0 ‘कमालुदीन उर्फ विक्की उम्र करीब 30 वर्ष (17) मो. मेराज गद्दी उर्फ मेराज आबिदी उम्र करीब 45 वर्ष (18) मो. नियाज उम्र करीब 25 वर्ष (19) मो0 जलील उम्र करीब 35 वर्ष (20) मो0 तौहिद मंसूरी उर्फ गोल्डेन उम्र करीब 28 वर्ष (21) मो. फैजान उम्र करीब 25 वर्ष (22) मो. सबीर आलम उर्फ सोनु उम्र करीब 23 वर्ष (23) मो. अमन मसुरी उम्र करीब 26 वर्ष राँची (24) सुलेमान सिद्दिकी उम्र करीब 25 वर्ष (25) मो0 शहनवाज आलम उर्फ सोनु उम्र करीब 30 वर्ष (26) मो0 सज्जाद उर्फ बब्लू उम्र करीब 40 वर्ष (27) मो. शाहिद अख्तर उर्फ टिकलु उम्र करीब 40 वर्ष (28) मो. संजर खान उम्र करीब 35 वर्ष (29) मो0 दानिश उर्फ बॉबी उम्र करीब 45 वर्ष (30) मो. दानिश अख्तर उम्र करीब 22 वर्ष (31) मो0 अबु अजिमुशान उर्फ मो. अजीम उम्र करीब 31 वर्ष (32) मो0 शद्दाब आलम उम्र करीब 22 वर्ष व अन्य के नाम शामिल हैं।
क्या है पूरा मामला
ranchi news today : पैगंबर मोहम्मद पर निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा के अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में इक्रा मस्जिद से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च आयोजित किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई।घटना के बाद रांची के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा का तबादला कर दिया गया था। पिछले साल 17 जून को वकील राजीव कुमार ने अपने मुवक्किल पंकज यादव की ओर से उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने का अनुरोध किया था। सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता पंकज यादव ने अपनी याचिका के माध्यम से दावा किया कि उपद्रवियों ने भयंकर हिंसा की और नारे लगाकर और पथराव करके सामाजिक व्यवस्था को बाधित करने की योजना बनाई। याचिकाकर्ता के अनुसार, अशांति के दौरान शहर के कई मंदिरों को भी निशाना बनाया गया।भीड़ की शक्ल में हिंसा कर रहे उपद्रवियों को रोकने का प्रयास करने पर भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। आवेदन में दावा किया गया है कि हिंसा को सुनियोजित तरीके से प्रचारित किया गया और एनआईए को पूरी स्थिति की जांच करनी चाहिए।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर 10,000 लोग कैसे एकत्र हुए।पुलिस ने जिन आरोपियों का वारंट मांगा है उनमें मो. बिलाल (40), मो. आरिफ खान उर्फ रिंकू (40), मो. शकील उर्फ कारू (38), मो. मुन्ना उर्फ मो. मोजाहिद (42), मोहम्मद शादाब उर्फ लाला (23) मोहम्मद मोनू (22) के अलावा अन्य शामिल हैं।
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