भारी विरोध के बाद केंद्र ने पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने का नोटिस रद्द कर दिया

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विरोध के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट-सिंडिकेट को भंग करने का अपना आदेश वापस ले लिया। शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को औपचारिक बयान जारी किया.

पंजाब यूनिवर्सिटी (फाइल फोटो)

पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट-सिंडिकेट को भंग करने के केंद्र के फैसले पर राजनीतिक और अकादमिक हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने अपने आदेश रद्द करने की घोषणा की है। शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में केंद्र सरकार ने अपना 28 अक्टूबर का नोटिस वापस ले लिया है.

पिछली अधिसूचना में, सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय के शीर्ष शासी निकायों को भंग करने और उनके स्थान पर नामांकित संरचनाओं को स्थापित करने की बात कही थी। राज्य सरकार और शैक्षणिक समुदाय सहित कई हितधारकों ने केंद्र के आदेशों पर चिंता व्यक्त की।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, “विश्वविद्यालय के चांसलर द्वारा 02-03-2021 को गठित एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिश और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर, भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) और (3) के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की। पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट के संविधान और संरचना को संशोधित करने के लिए।”

मंत्रालय ने पिछले नोटिस को रद्द करने की घोषणा की और कहा, “आदेश जारी होने के बाद, छात्रों, शिक्षकों, पूर्व वीसी और पंजाब विश्वविद्यालय के वर्तमान वीसी जैसे हितधारकों से विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न छात्र संगठनों के साथ बैठक में प्राप्त इनपुट पर भी विचार किया। उपरोक्त के संबंध में, अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सीनेट और सिंडिकेट के संविधान और संरचना को बदलने वाला उपरोक्त आदेश रद्द कर दिया जाएगा।”

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने की केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जाएगी।

न्यूज़ डेस्क

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