ward 17 ranchi: रिंकू हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास

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ward 17 ranchi में रांची सिविल कोर्ट ने फिरोज असलम उर्फ रिंकू हत्याकांड के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 16 अप्रैल 2022 का है, जब पैसे के लेनदेन को लेकर रिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

  • घटना की तारीख: 16 अप्रैल 2022
  • घटनास्थल: ward 17 ranchi
  • मृतक का नाम: फिरोज असलम उर्फ रिंकू, जो ward 17 के पूर्व पार्षद सलाउद्दीन संजू के छोटे भाई थे।

कोर्ट का निर्णय

रांची सिविल कोर्ट के एजीसी 3 आनंद प्रकाश की कोर्ट ने इस मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाया।

  • दोषी पाए गए अभियुक्त:
    1. मुर्शिद अयूब (मास्टरमाइंड)
    2. हैदर अली
    3. फिरदौस उर्फ बबलू राइडर
  • निर्दोष घोषित किए गए अभियुक्त:
    1. रेहान खान
    2. मोहम्मद इरशाद

न्यायालय की प्रक्रिया

इस मामले में कुल छह अभियुक्त थे।

  • एक अभियुक्त इमरान का ट्रायल अलग चल रहा है।
  • दोषियों को सजा सुनाने में एफएसएल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, और सर्विलांस डेटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • सारे गवाह मुकर गए थे, लेकिन वैज्ञानिक और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीन दोषियों को सजा सुनाई।

घटना का विवरण

ward 17 ranchi में पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद बढ़ा और अंततः 16 अप्रैल 2022 को फिरोज असलम की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

  • हत्या के बाद मामला रांची पुलिस के पास दर्ज हुआ।
  • जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हुए सभी साक्ष्य जुटाए।
  • पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया?

मामले के वकील निखिल चटर्जी और पूर्व पार्षद सलाउद्दीन उर्फ संजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी।

सलाउद्दीन उर्फ संजू ने कहा:

“सारे गवाह मुकर जाने के बावजूद कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई, इसके लिए मैं न्यायालय और पुलिस को धन्यवाद देता हूं। हमें शुरुआत से न्याय पर भरोसा था।”

वकील निखिल चटर्जी ने बताया:

“पुलिस और एफएसएल टीम की मेहनत के कारण दोषियों को सजा मिल पाई। यह न्यायिक प्रक्रिया की जीत है।”

कोर्ट में साक्ष्य

  1. एफएसएल रिपोर्ट:
    • घटना स्थल से प्राप्त सबूतों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट ने अभियुक्तों के खिलाफ ठोस प्रमाण दिए।
  2. सर्विलांस डेटा:
    • फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा ने मास्टरमाइंड और अन्य अभियुक्तों की गतिविधियों का पता लगाया।
  3. पुलिस रिपोर्ट:
    • मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सभी संभावित एंगल्स की जांच की और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

न्यायालय का बयान

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई गई। यह मामला न्याय प्रक्रिया की एक मिसाल है।

वारदात से जुड़े मुख्य बिंदु

  • मामले की तारीख: 16 अप्रैल 2022
  • मुख्य कारण: पैसे का लेनदेन
  • दोषियों की संख्या: 3 (मुर्शिद अयूब, हैदर अली, फिरदौस उर्फ बबलू राइडर)
  • सजा: आजीवन कारावास

निष्कर्ष

ward 17 ranchi के इस मामले में न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाकर न्याय प्रक्रिया में एक मिसाल कायम की है। इस केस से यह संदेश मिलता है कि कानून का पालन करते हुए दोषियों को सजा दिलाई जा सकती है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

प्रश्न 1: ward 17 ranchi का यह मामला क्या है?

उत्तर: यह मामला पूर्व पार्षद सलाउद्दीन संजू के छोटे भाई फिरोज असलम उर्फ रिंकू की हत्या से संबंधित है, जो 16 अप्रैल 2022 को पैसे के लेनदेन के विवाद में हुई थी।

प्रश्न 2: दोषियों को क्या सजा मिली?

उत्तर: दोषियों मुर्शिद अयूब, हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू राइडर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रश्न 3: मामले में पुलिस की क्या भूमिका रही?

उत्तर: पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट, सर्विलांस डेटा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की।

प्रश्न 4: क्या सभी अभियुक्त दोषी पाए गए?

उत्तर: नहीं, छह अभियुक्तों में से तीन दोषी पाए गए और दो निर्दोष घोषित किए गए। एक अभियुक्त का ट्रायल अभी चल रहा है।

प्रश्न 5: ward 17 ranchi मामले में कोर्ट ने क्या संदेश दिया?

उत्तर: कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर न्याय करते हुए दोषियों को सजा सुनाई और यह साबित किया कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष और वैज्ञानिक आधार पर काम करती है।


यदि आपको इस केस से जुड़ी और जानकारी चाहिए, तो कृपया बताएं।

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