दल बदल मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) को राहत नहीं मिल पाई है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की याचिका को खारिज कर दिया है। बाबूलाल की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मंगलवार को दल- बदल मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में अदालत ने पांच जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत नहीं
हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने कहा कि यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के बीच में मामले को नहीं सुना जा सकता है। बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोडिया ने जिरह की।
कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई
याचिका में कहा गया था कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है। न्यायाधिकरण ने उनका पक्ष सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया । बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) से जुड़े दल-बदल के मामले में न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी। इस फैसले से बाबूलाल मरांडी को झटका लगा है। ऐसे में अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं, ये उन पर निर्भर करता है।
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