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Hemant Soren : राज्य में भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी

Hemant Soren
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Hemant Soren : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती नीति पर बहुमूल्य सुझावों के लिए राज्य के युवाओं का आभार व्यक्त किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही बाधाओं को दूर कर नई नीति आएगी और राज्य में भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती नीति को रद्द करने के बाद सरकार ने राज्य के युवाओं को दो महीने के भीतर एक नई रोजगार नीति लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह अमल में नहीं आया। जिसके बाद युवाओं की राय जानने की नई पहल शुरू हुई।

नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या करना है

पहल के तहत, मुख्यमंत्री के एक रिकॉर्डेड संदेश ने उम्मीदवारों के मोबाइल नंबरों पर कॉल करना शुरू कर दिया और उनकी सलाह लेनी शुरू कर दी कि नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या करना है। कई अभ्यर्थियों के फोन आए थे कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या किया जाए। उन्हें उम्मीदवारों को विकल्प भी दिए गए हैं। इस तरह के फोन आने के बाद प्रदेश के बेरोजगारों में उम्मीद जगी थी। मुख्यमंत्री का आह्वान प्रदेश के युवाओं में चर्चा का विषय बन गया था।

योजना नीति को लेकर राज्य सरकार गंभीर है

Hemant Soren : योजना नीति को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहता है। साथ ही सरकार यह भी चाह रही है कि इस बार भर्ती नीति विवादों में न आए। इसलिए सीधे अभ्यर्थियों को बुलाकर सलाह ली जा रही थी कि क्या करना है।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वर में कहा गया कि सरकार भर्ती प्रक्रिया तो शुरू करना चाहती है लेकिन नियोजन नीति के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती। वह 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति को नौवीं अनुसूची में शामिल करने या 2016 की भर्ती नीति के आधार पर नियुक्ति करने का इंतजार क्या करे। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 16 दिसंबर 2023 को झारखंड सरकार की भर्ती नीति को रद्द कर दिया था।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था

Hemant Soren : इससे पहले खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सात सितंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ‘झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा आचरण संशोधन नियम-2021’ असंवैधानिक है। यह नियमावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है।सरकार का यह नियम संवैधानिक प्रावधानों को पूरा नहीं करता है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही इस नियमावली द्वारा की गई सभी नियुक्तियां और चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को भी निरस्त किया जाता है।

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