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hemant soren ed news: हेमंत सोरेन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस: अदालत ने कहा- उनका आचरण बेदाग नहीं

hemant soren ed news: हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और आरोप

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। फिलहाल, सोरेन रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इस गिरफ्तारी के बाद से सोरेन लगातार जमानत पाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अब तक राहत नहीं मिली है।

सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई

hemant soren ed news: हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खुद के लिए जमानत मांगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पाया कि सोरेन ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया था।

hemant soren ed news: कोर्ट की फटकार और कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा, ‘आपका आचरण काफी कुछ कहता है, हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। याचिका के गुण-दोष पर विचार किए बगैर गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करेंगे। यदि अदालत मेरिट पर गौर करेगी तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ही नुकसानदेह होगा।’

याचिका वापसी और सिब्बल का बचाव

hemant soren ed news: सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर करने के बाद कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। सिब्बल ने यह कहकर सोरेन का बचाव किया कि वह हिरासत में हैं और अदालतों में दायर की जा रही याचिकाओं की उन्हें जानकारी नहीं है। इस पर बेंच ने सिब्बल से कहा, ‘आपका आचरण बेदाग नहीं है।’ बेंच ने यह भी कहा कि वह (सोरेन) कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं।

hemant soren ed news: कल भी हुई थी सुनवाई

इससे एक दिन पहले 21 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सोरेन की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सवाल किया था कि अगर ट्रायल कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर जमानत को खारिज कर दिया है तो क्या गिरफ्तारी की वैधता का परीक्षण हो सकता है? कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील से पूछा था कि नियमित जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें कैसे अंतरिम जमानत दी जा सकती है।

ईडी का विरोध और अदालत की प्रतिक्रिया

hemant soren ed news: इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंड हाईकोर्ट ने सही ठहराया है और उनकी नियमित जमानत याचिका 13 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का जिक्र करते हुए अपने लिए भी राहत की मांग की थी।

hemant soren ed news: अरविंद केजरीवाल जैसा मामला नहीं: ईडी

ईडी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि सोरेन का केस दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से अलग है। अगर प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई तो इस तरह के कई नेताओं के मामले कोर्ट के सामने आएंगे। ऐसे मामलों की बाढ़-सी आ जाएगी।

hemant soren ed news: तीन मई को याचिका खारिज

सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने तीन मई को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर अदालत का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी। शीर्ष अदालत ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। केजरीवाल को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं पूर्व सीएम

hemant soren ed news: बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 10 मई को सोरेन की याचिका के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश मांगे थे।

hemant soren ed news: रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है जांच

सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित ‘फ्रंटमैन’ राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।

hemant soren ed news: निष्कर्ष

hemant soren ed news: हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अदालत ने सोरेन के आचरण और तथ्यों को छिपाने के प्रयासों पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त रुख से साफ है कि अदालत किसी भी प्रकार की अपारदर्शिता को बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उनसे जुड़े मामले का फैसला झारखंड की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

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By JharExpress

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