Hemant Soren ED summons: झारखंड CM हेमंत सोरेन ने फिर से ईडी के समन को नकारा, अब क्या होगा?

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Hemant Soren ED summons: झारखंड CM हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का पांचवा समन, क्या होगा अगला कदम? झारखंड CM हेमंत सोरेन ने फिर से ईडी के समन को नकारा, अब क्या होगा? समन को लेकर सीएम और ईडी के बीच मुद्दा गरम, हाईकोर्ट का फैसला अपेक्षित?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांचवां समन

Hemant Soren ED summons: प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांचवां समन जारी किया। बावजूद इसके हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। जमीन घोटाले और संपत्ति से जुड़े ब्योरों पर पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ने उन्हें बुधवार को रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। हालांकि, वह झारखंड के पलामू में राज्य सरकार की ओर से स्थापित एक डेयरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने चले गए।

वहीं पूरे मामले में सीएम के वकील ने ईडी के अफसरों को पत्र लिखकर कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक कार्रवाई नहीं करें। हेमंत सोरेन के वकील ने ED को लिखा पत्र।

इस बीच हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि चूंकि ईडी की ओर से समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि कोर्ट का फैसला आने तक सीएम को जारी समन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अब तक जांच एजेंसी से 5 नोटिस

Hemant Soren ED summons: ईडी को भेजे गए पत्र में सीएम के अधिवक्ता ने कहा है कि वह कानून का पालन करने वाले भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे। ईडी ने हेमंत सोरेन को अब तक पांच बार समन भेजकर 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था। वह इनमें से किसी समन पर उपस्थित नहीं हुए, लेकिन हर बार समन के जवाब में उन्होंने ईडी को पत्र के जरिए जवाब दिया।

हाईकोर्ट का फैसला आने तक न करें कार्रवाई

Hemant Soren ED summons: ईडी के समन पर रोक की मांग को लेकर सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में ईडी की शक्तियों को चुनौती दी है। इसके पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर किया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी। 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद 23 सितंबर को सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

क्या हेमंत सोरेन होंगे गिरफ्तार?

Hemant Soren ED summons: हेमंत सोरेन की याचिका में पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है। इसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी को धारा 50 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने या पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार कर लेने का अधिकार है। इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है।

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