Hotels in Ranchi: नगर निगम का एक्शन, 3 फेमस होटल होंगे सील?

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रांची नगर निगम ने शहर के “hotels in ranchi” और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, और जल कर की जांच का अभियान तेज कर दिया है। इस प्रक्रिया में स्टेशन रोड स्थित होटल रेडिएंट, होटल कोणार्क, और एवन गेस्ट हाउस शामिल हैं। अगर जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो इन्हें सील करने की चेतावनी दी गई है।

होटल और टैक्स से संबंधित मुद्दे

“hotels in ranchi” में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने कई कदम उठाए। इस क्रम में:

  • होटल रेडिएंट, होटल कोणार्क और एवन गेस्ट हाउस की मापी की गई।
  • होटल संचालकों को बार-बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नहीं कराया।
  • निगम के अधिकारियों ने होटल संचालकों को जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए।

निगम का सख्त रुख

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत नियमों का पालन न करने पर “hotels in ranchi” को सील किया जाएगा। सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार ने बताया,

“सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने होल्डिंग टैक्स का समय पर भुगतान करना होगा। अन्यथा, हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।”

न्यूक्लियस मॉल-2 और अन्य भवनों पर कार्रवाई

“hotels in ranchi” के साथ-साथ निगम ने न्यूक्लियस मॉल-2, कैंब्रियन स्कूल, और अन्य व्यावसायिक भवनों पर भी कार्रवाई की।

  • न्यूक्लियस मॉल-2: संचालक को बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
  • कैंब्रियन स्कूल: स्कूल परिसर का री-असेसमेंट करने का निर्देश दिया गया।
  • कोटक महिंद्रा बैंक (यशोदा टावर): ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलने पर बैंक प्रबंधन को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

टैक्स भुगतान की स्थिति

“hotels in ranchi” और अन्य भवनों के टैक्स भुगतान की स्थिति पर एक नजर डालें:

  1. होटल रेडिएंट: स्व कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया।
  2. होटल कोणार्क: मापी के बावजूद टैक्स का भुगतान लंबित।
  3. एवन गेस्ट हाउस: संचालकों ने कई बार संपर्क किए जाने के बावजूद कोई रुचि नहीं दिखाई।

कार्रवाई के पीछे के कारण

नगर निगम ने यह अभियान क्यों चलाया, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं:

  • बढ़ता टैक्स बकाया: “hotels in ranchi” और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा होल्डिंग टैक्स का भुगतान लंबे समय से लंबित है।
  • नियमों का पालन नहीं करना: कई प्रतिष्ठानों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराया है।
  • सरकारी राजस्व का नुकसान: बकाया कर की वजह से सरकारी राजस्व प्रभावित हो रहा है।

नगर निगम के निर्देश

नगर निगम ने सभी “hotels in ranchi” और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय पर टैक्स भुगतान करने के लिए चेतावनी दी।

चंद्रदीप कुमार ने कहा:

“सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और भवन मालिक जल्द से जल्द अपने होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करें।”

नगर निगम की भविष्य की योजना

“hotels in ranchi” और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए नगर निगम ने स्पष्ट किया है:

  • समय पर टैक्स भुगतान न होने पर सीलिंग की जाएगी।
  • झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सूची: नगर निगम के मुख्य निर्देश

  • होल्डिंग टैक्स का समय पर भुगतान करें।
  • व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें।
  • जल कर और अन्य देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

“hotels in ranchi” और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर निगम के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। टैक्स और लाइसेंस से संबंधित समस्याओं को समय पर सुलझाने से सीलिंग जैसी कठोर कार्रवाई से बचा जा सकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि शहर का विकास बाधित न हो और सभी व्यावसायिक गतिविधियां कानून के दायरे में रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. क्या “hotels in ranchi” का होल्डिंग टैक्स भुगतान करना अनिवार्य है?

हां, रांची नगर निगम के अनुसार सभी होटलों को होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है।

2. अगर होल्डिंग टैक्स का भुगतान न किया जाए तो क्या होगा?

टैक्स का भुगतान न करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत संपत्ति सील की जा सकती है।

3. ट्रेड लाइसेंस की वैधता कब तक होती है?

ट्रेड लाइसेंस की वैधता एक साल होती है और इसे हर साल नवीनीकृत करना अनिवार्य है।

4. क्या यह अभियान सिर्फ “hotels in ranchi” के लिए है?

नहीं, यह अभियान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों के लिए है।

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