ias officer anil kumar :अनिल कुमार को जेल जाना पड़ा, क्या है पूरा मामला ?
ias officer anil kumar : आईएएस अधिकारी और पलामू के पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी अनिल कुमार को जेल जाना पड़ा है। कुमार ने मंगलवार को साहिबगंज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। साहिबगंज कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद वे पिछले साल नवंबर 2022 से ही फरार चल रहे थे। इसके बाद 10 अप्रैल, 2023 को झारखंड सरकार ने पलामू के बंदोबस्त पदाधिकारी के पद से हटाते हुए मुख्यालय रांची में योगदान करने का निर्देश दिया था।
क्या है पूरा मामला
ias officer anil kumar : पलामू के पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी अनिल कुमार का नाम शिक्षा विभाग में हुई अवैध नियुक्ति की फाइल गायब करने में आया था। 2014 में साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी में दर्ज मामला दर्ज हुआ था। कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के 37वें बैच (अब झारखंड प्रशासनिक सेवा) के अधिकारी थे। उन्हें पिछले साल भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिली थी।
अनिल कुमार साहिबगंज में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। शिक्षा विभाग में नियुक्ति में घोटाले की जांच का जिम्मा मिला था। हालांकि, यह मामला दब गया। 2014 में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी भलेरियन तिर्की के समय में फिर से किसी ने इसकी शिकायत की थी।
इसके बाद पुरानी फाइल की खोज शुरू हुई लेकिन वह फाइल अबतक नहीं मिली। फाइल नहीं मिलने पर तत्कालीन डीईओ भलेरियन तिर्की ने शिक्षा विभाग के प्रधान लिपिक गोपाल चंद्र सिंह, लिपिक पंचानन महतो, राहुल आनंद सिंह, दिलीप कुमार पांडेय तथा आरईओ सतीश चंद्र सिंकू के खिलाफ जिरवाबाड़ी ओपी में मामला दर्ज कराया।
इस मामले की जांच के क्रम में यह बात सामने आयी कि अनिल कुमार जांच के क्रम में फाइल ले गए थे। इसके बाद उनके अलावा पूर्व डीईओ सुशील कुमार राय को भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया।
हाई कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद किया सरेंडर
ias officer anil kumar : साहिबगंज कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अनिल कुमार जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। अर्जी खारिज होने के बाद मंगलवार को साहिबगंज कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद सीजेएम कोर्ट जमानत खारिज करने के बाद जेल भेज दिया।
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