jharkhand high court : झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य विधानसभा को निर्देश दिया कि वह इस पर जवाब दाखिल करे कि उसके परिसर में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरा क्यों आवंटित किया गया।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक रूप से विधानसभा से पूछा कि नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने का फैसला किस आधार पर दिया गया।
मामले की सुनवाई अब 18 मई को होगी।
याचिका अजय कुमार मोदी ने दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पैरवी की।
jharkhand high court : 2021 में नमाज अदा करने के लिए झारखंड विधानसभा भवन में अल्पसंख्यकों के लिए एक कमरा आवंटित किया गया था।
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