Jharkhand High Court: हेमंत सोरेन: ईडी समन पर हाईकोर्ट में चुनौती

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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की आग्रह किया है। मंगलवार को हेमंत सोरेन के अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया में मेंशन करने की मांग करेंगे, जिसमें ईडी के समन के अवैध ठहराव को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है।

हेमंत सोरेन ने अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की है, जिससे वह ईडी के समन के खिलाफ अपने मामूले की पूरी तरह से निष्पादन कर सकें। सोरेन ने अपने समन को अवैध घोषित करते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है और उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे में न्याय प्राप्त करेंगे।

Jharkhand High Court: जानकारों के मुताबिक, सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने ईडी के समन को अवैध घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट में पक्ष रखने का निर्देश दिया था और अब सोरेन की टीम हाईकोर्ट में उसी मुद्दे पर सुनवाई की अर्जी देगी।

इस मामले में सोरेन ने यह भी दावा किया है कि उन्हें पहले भी अवैध खनन मामले में ईडी द्वारा समन जारी किया गया था, जिस पर वह ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने के बावजूद स्पष्ट रूप से उनकी संपत्ति का ब्योरा दिया था।

इस मामले में याचिका में यह भी कहा गया है कि आईपीसी के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं होती है, लेकिन पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की कोर्ट में मान्यता होती है।

Jharkhand High Court: पीएमएलए में निहित शक्तियों के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही ईडी को किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। सीएम हेमंत सोरेन ने अदालत से ईडी के समन को निरस्त किए जाने की मांग की है और इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में विचारणा की आवश्यकता है।

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