Jharkhand IAS officer Pooja Singhal get bail : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब देने का भी निर्देश दिया।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि याचिका गलत है और इसमें कोई दम नहीं है।
कानून अधिकारी ने कहा, “मैं इस तरह की दलीलों का विरोध करने वाला आखिरी व्यक्ति होऊंगा।”
शीर्ष अदालत, जिसने अब निलंबित आईएएस अधिकारी की याचिका को 6 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, ने कुछ शर्तें लगाई हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि जब तक शहर में सुनवाई के लिए अदालत का मामला सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह रांची नहीं आएंगी।
सिंघल 11 मई से उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से हिरासत में हैं। ईडी ने राज्य के खान विभाग के पूर्व सचिव सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी टीम ने दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांचों के तहत कथित अवैध खनन से जुड़े 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। “जनवरी, 2023 के फिर से खुलने वाले विविध सप्ताह में एसएलपी के साथ-साथ अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पर नोटिस जारी करें।
पीठ ने कहा, ‘इस बीच, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की बेटी की चिकित्सकीय स्थिति की पुष्टि करे।’
पिछली सुनवाई के दौरान, सिंघल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की बेटी की चिकित्सीय स्थिति के कारण देखभाल की आवश्यकता है।
शीर्ष अदालत ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी से उसकी बेटी की स्थिति की पुष्टि करने और पीठ को सूचित करने को कहा था।
यह सिंघल की जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
Jharkhand IAS officer Pooja Singhal get bail : 2000 बैच की आईएएस अधिकारी के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों पर भी ईडी ने मनरेगा योजना में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापा मारा था।
सिंघल को उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।
सिंघल और उनके पति से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से कुल 19.76 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे।
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