Jharkhand Teacher Recruitment
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Jharkhand Teacher Recruitment: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा दिया है, जिससे राज्य के हजारों आवेदकों को सम्बोधित किया गया है। यह फैसला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन द्वारा दिया गया है, जो बहादुर महतो नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोर्ट ने दी सफलता!

Jharkhand Teacher Recruitment: राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में आई रोक को हटाने के बाद, अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को सिर्फ 100 सीटें खाली रखने का आदेश जारी किया गया है। इससे राज्य में 26,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट का दिया फैसला!

याचिका में कहा गया कि सरकार ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% का आरक्षण दिया है, जबकि अन्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला। इस फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया में समानता का संरक्षण किया गया है।

झारखंड के शिक्षक भर्ती मामले में मिली बड़ी जीत!

Jharkhand Teacher Recruitment: राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई रोक को हटाने से पहले, याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार के उस कदम को चुनौती देते हुए फैसला दिया है। इस फैसले से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और उनका इंतजार खत्म हुआ है।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी आरक्षण का फायदा!

Jharkhand Teacher Recruitment: याचिका में उच्च न्यायालय ने सरकार के नियुक्ति प्रक्रिया में समानता का संरक्षण किया और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी आरक्षण का फायदा दिया है।

सरकार की योजना बदलने की चुनौती!

Jharkhand Teacher Recruitment: राज्य सरकार के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की व्यापक योजना में कोर्ट द्वारा दी गई सफलता ने सरकार को योजना बदलने की चुनौती दी है और समानता का संरक्षण किया है।

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By JharExpress

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2 thoughts on “Jharkhand Teacher Recruitment: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से 26,000 शिक्षकों को राहत”

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