Lalu Prasad Yadav
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Lalu Prasad Yadav : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ में चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद तिथि निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान मामले में सजायाफ्ता आरके राणा और फूलचंद के निधन की जानकारी अदालत को दी गई। इसके बाद अदालत ने दोनों के नाम मामले से हटाने का आदेश दिया।

Lalu Prasad Yadav : बता दें कि सीबीआइ ने देवघर कोषागार में मिली सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीबीआइ ने कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 2018 को लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि इसी मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को सात साल कारावास के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Lalu Prasad Yadav : इस मामले में राजनीतिज्ञों पर एक ही तरह का आरोप है। लालू प्रसाद चारा घोटाले के षडयंत्रकारी थे, लेकिन सीबीआइ कोर्ट ने उन्हें कम सजा दी है, इसलिए लालू प्रसाद की सजा भी बढ़ा कर कम से कम सात साल कर देनी चाहिए।

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By JharExpress

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One thought on “लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) की सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई हुई”

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