झारखंड की नई Liquor Policy: शराब बिक्री पर बड़ा बदलाव

Liquor Policy
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मैं आज आपको झारखंड सरकार की नई Liquor Policy के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस नई नीति के तहत, झारखंड में शराब की बिक्री अब सरकार नहीं, बल्कि निजी व्यापारी करेंगे। यह फैसला 1 मार्च से लागू हो सकता है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।


Liquor Policy: क्या है नया फैसला?

झारखंड सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब शराब की बिक्री सरकारी कंपनी झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन (JSBC) नहीं करेगी। इसकी जगह निजी व्यापारी शराब बेचेंगे। यह व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन 2017 में सरकार ने शराब की बिक्री को अपने हाथ में ले लिया था।

नई Liquor Policy के मुख्य बिंदु:

  1. शराब की दुकानों का आवंटन टेंडर और लॉटरी के जरिए किया जाएगा।
  2. शराब की बिक्री मॉल और बड़ी दुकानों में भी हो सकेगी।
  3. मॉल या दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 2000 वर्ग फीट होना चाहिए।
  4. शराब बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

“नई नीति का मकसद शराब बिक्री को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।”


Liquor Policy: शराब की कीमतों पर क्या असर होगा?

इस नई नीति के कारण झारखंड में शराब की कीमतों में 5-8% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि निजी व्यापारी शराब बेचेंगे और उन्हें लाइसेंस शुल्क और अन्य खर्चे उठाने होंगे।

कीमतों पर असर के कारण:

  1. लाइसेंस शुल्क
  2. दुकानों का किराया
  3. सरकारी टैक्स

“शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इससे नकली शराब की बिक्री पर लगाम लगेगी।”


Liquor Policy: नकली शराब की समस्या

पिछले कुछ सालों में झारखंड में नकली शराब की बिक्री एक बड़ी समस्या बन गई है। सरकारी दुकानों में भी नकली शराब बेचे जाने की शिकायतें आम हैं। नई Liquor Policy का मकसद इस समस्या को कम करना है।

नकली शराब पर नियंत्रण के उपाय:

  1. केवल लाइसेंसधारी व्यापारी ही शराब बेच सकेंगे।
  2. शराब की गुणवत्ता की जांच के लिए सख्त नियम।
  3. नकली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

“नकली शराब से होने वाली मौतों को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है।”


Liquor Policy: मॉल और दुकानों में शराब की बिक्री

नई नीति के तहत, शराब की बिक्री सिर्फ शराब की दुकानों में ही नहीं, बल्कि मॉल और बड़ी दुकानों में भी हो सकेगी। इसके लिए दो शर्तें हैं:

  1. दुकान या मॉल का क्षेत्रफल कम से कम 2000 वर्ग फीट होना चाहिए।
  2. शराब बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

“मॉल में शराब की बिक्री से ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।”


Liquor Policy: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. नई Liquor Policy कब लागू होगी?

यह नीति 1 मार्च से लागू हो सकती है।

2. शराब की कीमतों पर क्या असर होगा?

शराब की कीमतों में 5-8% की बढ़ोतरी हो सकती है।

3. क्या मॉल में शराब बेची जा सकेगी?

हां, मॉल और बड़ी दुकानों में शराब बेची जा सकेगी।

4. नकली शराब पर क्या कार्रवाई होगी?

नकली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


निष्कर्ष

झारखंड सरकार की नई Liquor Policy शराब की बिक्री को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे नकली शराब की समस्या पर भी नियंत्रण होगा। हालांकि, शराब की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

“सरकार का यह फैसला शराब बिक्री को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।”

आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट करें। Liquor Policy से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए बने रहें!

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