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maternity leave : मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की अनुमन्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। मालूम हो कि पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था। मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की है।

maternity leave : भारत के कई राज्यों में कामकाजी महिलाओं को बच्चे के जन्म के वक्त मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव दी जाती है।

पात्र महिला कर्मियों को 180 दिन का मिलेगा मातृत्व अवकाश

maternity leave : मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मी पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा।

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