PM Awas Yojana: इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ, जानिए सरकार के नियम

PM Awas Yojana
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PM Awas Yojana भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को घर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिलता? सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं, जिनके तहत कुछ लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है। आइए विस्तार से समझते हैं।


झारखंड के हजारों लोग होंगे योजना से बाहर

PM Awas Yojana के तहत जिन लोगों के पास 50,000 रुपये या उससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होगा, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। झारखंड में ऐसे 50,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जो इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

भारत सरकार ने यह निर्णय इस योजना की पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए लिया है।


योजना कब तक चलेगी?

सरकार ने PM Awas Yojana (ग्रामीण) को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2029-30 तक चलेगी। पूरे भारत में दो करोड़ से अधिक घर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने सभी राज्यों को 2018 की लाभार्थी सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ सही तरीके से पहुंचे।


झारखंड के लिए सरकार के नए निर्देश

झारखंड सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है कि वे जिले में योजना के लाभार्थियों का नया सर्वे करें। झारखंड को पहले पठारी राज्यों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे इस सूची से हटा दिया गया है

पठारी राज्यों में शामिल:

  • हिमाचल प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • जम्मू-कश्मीर
  • लद्दाख

इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि झारखंड को अब 1.20 लाख रुपये ही मिलेंगे।


किन लोगों को नहीं मिलेगा PM Awas Yojana का लाभ?

भारत सरकार ने 10 तरह के लोगों को इस योजना से बाहर रखने का फैसला किया है। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा:

  1. जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है।
  2. तीनपहिया या चारपहिया वाहन रखने वाले।
  3. जिसका परिवार पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है।
  4. गैर-कृषि व्यवसाय में पंजीकृत व्यक्ति।
  5. परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता हो।
  6. इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स भरने वाले लोग।
  7. 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले किसान।
  8. 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि रखने वाले।
  9. सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्य।
  10. जिनके पास पक्का मकान पहले से मौजूद है।

क्या झारखंड के लोगों को मिलेगा कोई अतिरिक्त लाभ?

चूंकि झारखंड अब पठारी राज्यों की सूची से बाहर हो चुका है, इसलिए यहाँ PM Awas Yojana के तहत अब केवल 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि पहले यह राशि 1.30 लाख रुपये थी।


योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आँकड़े (2024 अपडेट)

  • अब तक कुल 3.45 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं (ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर)।
  • सरकार का लक्ष्य 2029-30 तक 2 करोड़ और घर बनाने का है।
  • झारखंड में अभी भी 10 लाख से अधिक लोग इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक ‘सबके लिए घर’ प्रदान करना था, जिसे अब 2029-30 तक बढ़ा दिया गया है।

निष्कर्ष

PM Awas Yojana एक शानदार सरकारी योजना है, लेकिन इसके तहत सभी को घर नहीं मिल सकता। यदि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, तो आपको राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने खुद के घर का सपना पूरा करें।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. PM Awas Yojana का लाभ किन्हें नहीं मिलेगा?
जिनके पास 50,000 रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड, चारपहिया वाहन, सरकारी नौकरी, 15,000 रुपये से अधिक आय या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।

2. क्या झारखंड में अभी भी इस योजना के तहत घर मिल रहे हैं?
हाँ, झारखंड के पात्र लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।

3. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आप ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल pmayg.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।

4. क्या योजना की अवधि बढ़ा दी गई है?
हाँ, अब यह योजना 2029-30 तक जारी रहेगी

5. क्या पहले से पक्का मकान होने पर योजना का लाभ मिल सकता है?
नहीं, यदि आपके नाम पर पहले से कोई पक्का मकान है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।


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