ranchi news

ranchi news : रांची में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध

Jharkhand

ranchi news : झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रांची के उपायुक्त, जिलाधिकारी और SSP से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राजधानी रांची में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को अदालत के आदेश को सख्ती से लागू करना होगा। रात में 10 बजे के बाद पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लागू किया जाए। उन्होंने कहा धार्मिक, सांस्कृतिक या किसी भी प्रकार के आयोजन में इसकी छूट नहीं होगी।

ranchi news : न्यायाधीश ने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रशासन अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। दोबारा आदतन वही गलती करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। जिला प्रशासन इस संबंध में कोर्ट के आदेश का पालन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि राजधानी में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स बंद हो जाएं। शादी-विवाह में डीजे पर भी यही नियम लागू होगा।

ranchi news : सुनवाई के दौरान रांची के उपायुक्त (डीसी) राहुल कुमार सिन्हा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) किशोर कौशल अदालत में मौजूद थे। न्यायाधीश ने रांची में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह बताने के लिए हलफनामा दायर करने में प्रशासन की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अबतक कोई जवाब नहीं दिया है जिसका अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि अबतक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं लेकिन अब आगे से इसके सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है कि 10 बजे के बाद कोई लाउडस्पीकर न बजाए।

इसे भी पढ़ें : हेमंत सोरेन द्वारा जौहर खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया

YOUTUBE

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *