rims ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स के डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण 28 लोगों की मौत मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। हाईकोर्ट ने मौखिक कहा कि अगर राज्य सरकार की ओर से जांच कमेटी का प्रस्ताव जल्द नहीं भेजा गया तो अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार के खिलाफ कड़ा आदेश पारित करेगी।
बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधान जिला जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाए जाने का निर्देश दिया था लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कमेटी का प्रस्ताव हाईकोर्ट को नहीं भेजा गया। जिससे जिला जज के नाम की सहमति दी जा सके।
rims ranchi : मामले में अगली सुनवाई 18 मई को निर्धारित की गई है। इस संबंध में छात्रसंघ की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हड़ताल से हुई मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है।
क्या है पूरा मामला
rims ranchi : जून 2018 में रिम्स रांची में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हो गया था। जिसके बाद जूनियर डाक्टर्स और नर्सों ने हड़ताल कर दिया। इसी बीच आरोप लगे कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 28 मरीजों की मौत हो गई।
इस संबंध में झारखंड छात्र संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किया। याचिका में हड़ताल के दौरान मरीजों की मौत के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।
पिछली सुनवाई में रिम्स ने अदालत को बताया था कि हड़ताल के कारण किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। जूनियर डॉक्टर्स और नर्स हड़ताल पर थीं लेकिन सीनियर डॉक्टर ट्रामा सेंटर में गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे थे। इमरजेंसी में भी डॉक्टर मरीज को देख रहे थे। ऐसे में हड़ताल के कारण कोई मौत नहीं हुई है।
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