stone mining lease: रांची, 27 दिसंबर: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने स्टोन माइनिंग लीज मामले में दायर पीआईएल खारिज कर दी है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। यह निर्णय चीफ जस्टिस संजय मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा लिया गया है।
stone mining lease: पत्थर खनन लीज मामला
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में सुनील महतो ने एक जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
हाईकोर्ट का फैसला
stone mining lease: चीफ जस्टिस संजय मिश्र ने आज बुधवार को उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इससे हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह याचिका सुनने के लायक नहीं है।
चीफ जस्टिस का आखिरी कार्यदिवस
stone mining lease: इस फैसले का खुशी से स्वागत करते हुए चीफ जस्टिस का आज आखिरी कार्यदिवस है। उन्होंने बुधवार को फैसला सुनाया और गुरुवार को रिटायर हो रहे हैं।
stone mining lease: झारखंड के मुख्यमंत्री को मिली बड़ी राहत
चीफ जस्टिस के फैसले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में चीफ जस्टिस का निष्पादन होने से पहले ही हेमंत सोरेन को यह सुनिश्चितता मिल गई है कि कोई अधिक न्यायिक कदम नहीं उठाया जाएगा।
निष्कर्ष
यह फैसला उन सभी को एक संकेत है कि झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ उठाए गए आरोपों को सीधे रूप से नकारात्मक रूप से खारिज कर दिया है और यह न्यायिक प्रक्रिया में स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास है।
stone mining lease: समाप्त
stone mining lease: चीफ जस्टिस संजय मिश्र के आखिरी कार्यदिवस पर हुआ यह फैसला झारखंड की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पल को चिह्नित करता है, जो हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत के साथ आता है।
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