Ranchi imposed section-144

कल की होने वाले मैच और ईद मिलादुल नब्बी को देखते हुए रांची के जिला प्रशासन ने लगाया धारा-144

Jharkhand

In view of tomorrow’s match and Eid Miladul Nabi, the district administration of Ranchi imposed section-144 :

दिनांक 09अक्टूबर 2022 को एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच (भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका) का आयोजन स्थानीय JSCA अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राँची में किया गया है। मैच के प्रति क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह एवं उत्सुकता स्वाभाविक है। मैच देखने को इच्छुक दर्शकों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। साथ ही दिनांक 09.10.2022 को ईद मिलाद-उन-नबी पर्व है। इस क्रम में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था, विधि-व्यवस्था तथा सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिकोण से सतर्कता आवश्यक प्रतीत होती है तथा लोक परिशांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा सदर अनुमंडल अंतर्गत महात्मा गाँधी मार्ग में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक होते हुए राजेन्द्र चौक तक तथा इस मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक दं० प्र० सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित रूप से निषेधाज्ञा जारी की गई है:-

  1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलना (सरकारी कार्यक्रम के साथ-साथ, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
  2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
  4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन करना।
  5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
  6. यह आदेश अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं, हाट-बाजार / होटल / दुकान आए व्यक्तियों, बारात, शवयात्रा, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल तथा मैच में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों, पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों पर लागू नहीं रहेगा।

In view of tomorrow’s match and Eid Miladul Nabi, the district administration of Ranchi imposed section-144 :

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