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झारखंड में नगरपालिका चुनाव दिसंबर में

Municipal elections in Jharkhand
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Municipal elections in Jharkhand will be held in December :

झारखंड में नगरपालिका का चुनाव दिसंबर माह में होगा। सभी जिलों के 48 नगर निकायों में होंगे नगरपालिका चुनाव।

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्तों को इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों के 48 नगर निकायों में नगरपालिका चुनाव होंगे। आयोग ने निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव उसके नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी के साथ 29 अक्टूबर तक आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है।
निर्वाचन भवन, रांची से गुरुवार को जारी पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह सभी जिला के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 541 (3) एवं (4) के तहत क्रमशः निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इसके तहत यह भी निर्देश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) नगरपालिकाओं मे निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) नियुक्त कर सकते हैं, जो उपसमाहर्ता स्तर का हो। इनकी सहायता के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी की भी नियुक्ति की जा सकती है, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा। पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत निर्वाचन पदाधिकारी महापौर अथवा अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद के निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव आयोग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

इस पत्र में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि महापौर अथवा अध्यक्ष पद के लिए अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये जायेंगे। वार्ड पार्षद के लिए उप समाहर्ता या फिर उनकी उपलब्धता नहीं होने पर ऐसे राजपत्रित पदाधिकारी नियुक्त होंगे, जिनको निर्वाचन कार्यों का पर्याप्त अनुभव हो।

5 वार्ड तक की जिम्मेवारी एक निर्वाचन पदाधिकारी की होगी। वास्तविक आंकलन के अनुसार इसकी संख्या अधिक या कम भी की जा सकती है। पत्र में आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के नगर आयुक्त, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी तथा इन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियोकर्मचारियों को निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

झारखंड में नगरपालिका आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है की वैसे पदाधिकारी को निगत वारसो के लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगरपालिका चुनाव में निर्वाचन के दोषपूर्ण कार्य के आरोपित हो, जिन्हे निर्वाचन कार्य से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया, जिनके विरोध निर्वाचन कार्य में सितिल्लता बरतने, आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने पर उनके विरोद्ध विभाग्य करवाई चल रही हो या फिर दंडित किया जा चुका हो, तो उन्हे किसी रूप मे नियुक्त नही किया जाए |

आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपयुक्तो को निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव उसके नाम, पदनाम, ईमेल आईडी के साथ 29 अक्टूबर तक आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है।

Municipal elections in Jharkhand will be held in December :

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