झारखंड नगर निगम या नगरपालिका चुनाव नहीं लड़ सकेगा अगर कोई बकाया है या दो से अधिक संतान हैं
यदि किसी व्यक्ति पर नगर निगम या नगरपालिका का कोई बकाया है तो वह नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेगा। निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए वर्ष 2021-22 तक के सभी कर, शुल्क या दंड का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बकाया है तो इस अवधि तक के लिए […]
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