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Ranchi hospital: रांची में बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पताल

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Ranchi hospital: रांची में बिना लाइसेंस के चल रहे दर्जनभर से ज्यादा अस्पताल, सीइए नियम का उल्लंघन, मरीजों की जान को खतरा

रांची, 23 दिसंबर 2023: रांची में बिना क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट (सीइए) के लाइसेंस के दर्जनभर से ज्यादा अस्पताल चल रहे हैं। इन अस्पतालों पर नियमों का उल्लंघन का आरोप है। इनमें से कुछ अस्पतालों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, जबकि कुछ अस्पतालों ने सीइए के तहत मिले लाइसेंस के बदले दूसरे नाम से अस्पताल चलाने का मामला भी सामने आया है।

Ranchi hospital: बिना लाइसेंस चल रहे अस्पतालों की सूची

जिलाअस्पताल
चतराअन्नपूर्णा अस्पताल
पूर्वी सिंहभूमएपेक्स हॉस्पिटल
पूर्वी सिंहभूमएनएच डायलिसिस सेंटर
पूर्वी सिंहभूमडॉ अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मेटरनिटी हॉस्पिटल
पूर्वी सिंहभूमसाकेत ऑर्थो स्पाइन केयर मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल
हजारीबागवीणा जेनरल हॉस्पिटल
कोडरमाकेयर हॉस्पिटल
पलामूवर्मा हॉस्पिटल एंड रिसर्च
पलामूसंजीवनी हॉस्पिटल
पलामूमां तारा सेवा क्लिनिक
रांचीएमएमजीयू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
रांचीमां पार्वती मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल
सरायकेलामेडिट्रिना हॉस्पिटल
सरायकेलानालंदा हेल्थ केयर नर्सिंग होम
पश्चिम सिंहभूममुंद्रा हास्पिटल प्रालि
पश्चिम सिंहभूमसूर्या नर्सिंग होम
पश्चिम सिहंभूमन्यू ऑक्सफोर्ड हास्पिटल
धनबाददृष्टि आइ हॉस्पिटल
धनबादजिमसार हॉस्पिटल
धनबादसंजीवनी नर्सिंग होम
साहिबगंजन्यू उधवा नर्सिंग होम
साहिबगंजसूर्या सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल

सीइए नियमों का उल्लंघन

Ranchi hospital: सीइए नियम के तहत किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस के लिए अस्पताल को कई शर्तों को पूरा करना होता है। इनमें अस्पताल की संरचना, उपकरण, स्टाफ, चिकित्सकों की योग्यता आदि शामिल हैं। लेकिन, रांची में कई अस्पताल इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन अस्पतालों में लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है। कुछ अस्पतालों ने सीइए के तहत मिले लाइसेंस के बदले दूसरे नाम से अस्पताल चलाने का मामला भी सामने आया है।

Ranchi hospital: मरीजों की जान को खतरा

बिना लाइसेंस के चलने वाले अस्पतालों में मरीजों की जान को खतरा होता है। इन अस्पतालों में अक्सर जरूरी उपकरण और स्टाफ की कमी होती है। इससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता है। इसके अलावा, इन अस्पतालों में अक्सर चिकित्सकों की योग्यता भी संदिग्ध होती है।

सरकार कार्रवाई करे

Ranchi hospital: राज्य सरकार को बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन अस्पतालों को सील कर दिया जाना चाहिए। साथ ही, इन अस्पतालों के संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

Ranchi hospital: लीपापोती का मामला

Ranchi hospital: रांची के दृष्टि नेत्रालय के मामले में भी लीपापोती की गई है। इस अस्पताल को ‘दृष्टि नेत्रालय’ के नाम से लाइसेंस जारी किया गया था, जबकि प्रबंधन ‘दृष्टि आई हॉस्पिटल’ के नाम से अस्पताल चला रहा था। मामला पकड़ में आने पर सिविल सर्जन ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखकर कहा कि बिना सूचना के अस्पताल का नाम बदलना नियम विरुद्ध है। इसके लिए अस्पताल को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। लेकिन, एक हफ्ते के अंदर ही अस्पताल प्रबंधन ने पुराने नाम से लाइसेंस के लिए आवेदन दे दिया। सिविल सर्जन ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया।

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